पटना : शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार की सख्ती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बिहार की बात कौन करे अब राज्य के बाहर भी शराब पीने वालों की खैर नहीं है. इसके लिए कैबिनेट में एक बिल भी पास हो गया है.
दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक जो बिल कैबिनेट में पास हुआ है उसके तहत राज्य सरकार के कर्मी और न्यायिक सेवा के पदाधिकारी शराब का सेवन करते हैं तो उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन का आरोपी माना जाएगा और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी. यह नियम केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों पर ही लागू है.
यह गौर करने वाली ये है कि राज्य सरकार का कोई भी कर्मचारी बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी शराब नहीं पी सकता. नया नियम बिहार से बाहर ड्यूटी कर रहे राज्य के सभी कर्मचारियों पर लागू होगी. इससे पहले ड्यूटी के दौरान शराब पीने की मनाही थी.
बिहार सरकारी सेवक और आचार नियमावली 1976 और बिहार जुडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूप 2017 में हुए संशोधन के मुताबिक राज्य सरकार के कर्मचारी शराब या शराब जैसी औषधी का सेवन नहीं करेंगे. साथ ही वे इस नियम का पालन तैनाती वाली जगह पर भी करेंगे, चाहे उनकी ड्यूटी बिहार से बाहर ही क्यों न हो.