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नर्सरी दाखिले पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नेबरहुड क्राइटेरिया पर लगाई रोक

नर्सरी दाखिले पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार को एक बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने सरकार की नेबरहुड पॉलिसी पर रोक लगा दी है. अदालत ने कहा कि स्कूलों से दूरी से जुड़ा नियम मनमाना और भेदभावपूर्ण है.

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  • February 14, 2017 6:09 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली : नर्सरी दाखिले पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार को एक बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने सरकार की नेबरहुड पॉलिसी पर रोक लगा दी है. अदालत ने कहा कि स्कूलों से दूरी से जुड़ा नियम मनमाना और भेदभावपूर्ण है.
 
हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन पैरेंट्स से उनके अपनी पसंद के स्कूल में बच्चे का दाखिला कराने का अधिकार छीन रहा था, इसलिए इस नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जा रही है.
 
 
 कोर्ट के इस फैसले से 300 निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले को रास्ता साफ हो गया है. हाईकोर्ट ने आगे कहा सरकार क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर प्राइवेट स्कूलों के साथ मनमानी नहीं कर सकती. 
 
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कहा था कि जो स्कूल डीडीए से जमीन लेकर बने हैं उन्हें ये आदेश मानना होगा. इस फैसले को निजी स्कूलों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. दिल्ली सरकार ने कहा था कि 7 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली के करीब 300 स्कूलों के लिए गाइडलाइन्स बनायी थी, जिन्हें DDA से सस्ती जमीन मिली थी. गाइडलाइन्स में नेबरहुड क्राइटेरिया पर खासा जोर दिया गया था.

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