नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के खिलाफ याचिका में सुनवाई करते हुए दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और स्टॉक रखने पर रोक जारी रखा है. इसके अलाव कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए CPCB को निर्देश दिया है कि NCR में पटाखा विक्रेताओं के स्टाक की जांच करके सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दें.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि फिलहाल स्टाक रखने वालों पर कारवाई ना की जाए. सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के खिलाफ तीन बच्चों की याचिका पर यह फैसला सुनाया इन बच्चों अर्जुन गोपाल, आरव भंडारी और जोया राव की ओर से उनके पिताओं ने दायर जनहित याचिका में कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते हालात खराब हो रहे हैं. दिल्ली में त्योहार के वक्त पटाखों की वजह से कई बीमारियां भी हो रही हैं. याचिका में साफ हवा में सांस लेने के अधिकार की मांग करते हुए निर्देश देने की मांग की थी.
वहीं दूसरी ओर पटाखा विक्रेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि दिल्ली और NCR के पटाखा विक्रेताओं को सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में संशोधन कर राहत दे. याचिका में उन्होंने कहा है कि उनके लाइसेंस निलंबित हो चुके हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उन्हें पुराने स्टाक को NCR से बाहर बेचने की इजाजत दे. याचिका में कहा गया है कि इस आदेश के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज हो रही हैं और जिससे विक्रेता परेशान हैं. उन्होंने कहा है कि ये शादियों का वक्त है, ऐसे में उन्हें राहत दी जाए.
बता दें कि पिछले साल 25 नवंबर को दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पूरे एनसीआर में पटाखों की बिक्री के लिए कोई नया लाइसेंस नहीं देने और पहले से जारी लाइसेंस को निलंबित करने के आदेश दिए थे.