मुंबई : चर्चित शीना बोरा मर्डर केस में बचाव पक्ष के वकील को चश्मदीदों की लिस्ट देने से सीबीआई ने इनकार कर दिया है. शनिवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने लिस्ट देने से साफ इनकार करते हुए कहा कि नाम सामने आने से गवाहों की सुरक्षा को लेकर खतरा है.
सीबीआई की ओर से भरत बादामी ने कहा गवाहों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल उन्हीं गवाहों के नाम बताए जाएंगे जो अगली सुनवाई में पेश होंगे. साथ ही बादामी ने अदालत और बचाव पक्ष के वकीलों को गवाहों के नाम को लेकर गोपनीयता बरतने की दरख्वास्त की.
वहीं आज की सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 23 जनवरी तक बढ़ा दी गई है. साथ ही सीबीआई 23 फरवरी से गवाहों के बयान और सबूतों पर काम करना शुरू करेगी.
बता दें कि हाल ही में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी और पूर्व पति संजीव खन्ना के खिलाफ मर्डर और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं जबकि अदालत ने उनके खिलाफ धारा 420 जालसाजी और धारा 468 के तहत दर्ज मामले को रद्द कर दिया है.
सीबीआई कोर्ट ने तीनों पर आईपीसी की धारा 120B, 364, 302 और 34 के तहत आरोप तय किए गए हैं. इसके अलावा इंद्राणी और संजीव पर धारा 307 और 120B के आरोप तय किए गए हैं. साथ ही फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के मामले में इंद्राणी पर आईपीसी की धारा 471 और 420 के तहत भी आरोप तय किए गए हैं.