बिहार के नवादा में हत्या के मामले में 14 को उम्रकैद

बिहार में एक अदालत ने लाठी डंडे से पीटकर हत्या के मामले में 14 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. अदालत के इस फैसले से पीड़ित के परिजनों ने न्यायपालिका पर भरोसा जताया है.

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बिहार के नवादा में हत्या के मामले में 14 को उम्रकैद

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  • January 31, 2017 5:24 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
पटना : बिहार के नवादा  में एक अदालत ने लाठी डंडे से पीटकर हत्या के मामले में 14 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. अदालत के इस फैसले से मृतक के परिजनों ने न्यायपालिका पर भरोसा जताया है.
 
सजा सुनाए गए आरोपियों के नाम हैं. रामाशीष महतो, साधु महतो, दशरथ महतो, माधो राजवंशी, जमुना राजवंशी, सुरेश राजवंशी, विशेश्वर रविदास, वाल्मिकी रविदास, नन्दू रविदास, पिन्टु महतो, सुनील महतो और रिंकु रामा महतो को सजा सुनाई.
 
 
इन्होंने 1999 में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव के रुपा राजवंशी की हत्या कर दी थी. हत्या भूमि विवाद को लेकर लाठी डंडे से पीटकर की गई थी. अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश ने सभी 14 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. 

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