DDCA विवाद में पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज की

अरुण जेटली मानहानि मामले में दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी है. केजरीवाल की अदालत में दलील थी की सभी पक्षों की बात सुनी जाए.

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DDCA विवाद में पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज की

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  • January 31, 2017 3:44 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली : अरुण जेटली मानहानि मामले में दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी है. केजरीवाल की अदालत में दलील थी की सभी पक्षों की बात सुनी जाए.
 
मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी. मुख्यमंत्री की ओर से वकील रामजेठमलानी ने कहा था कि मुद्धे तय करने से पहले प्रभावित होने वाले सभी पक्षों को सुना जाए. 
 
 
अदालत ने आशुतोष, कुमार विश्वास, संजय सिंह चड्ढा, और दीपक बाजपेयी सहित सभी आरोपियों को 25 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए कहा है. 
 
आरोप था कि इन लोगों ने DDCA के मामले में झूठा बयान देकर मानहानि की थी जिससे अरुण जेटली की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा था. 21 दिसंबर 2015 को अरुण जेटली ने केजरीवाल और अन्य आप नेताओं के खिलाफ मामहानि की शिकायत दायर की थी.
 
 
केजरीवाल के वकील जेठमलानी ने  याचिका पर बहस करते हुए कहा था कि यह मामला चुनावी प्रचार के दौरान बयानबाजी का है न कि मानहानि का.उनका कहना था कि चुनाव प्रचार के दौरान कही गई सभी बातें सच नहीं होती इसलिए उन्हें मानहानि का आधार नहीं बनाया जा सकता. 
 
 
 

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