मुंबई : मुंबई हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि ब्रेकअप होने के बाद पढ़ी-लिखी लड़कियां अपने ब्वॉयफ्रेंड पर रेप का आरोप नहीं लगा सकती हैं. कोर्ट ने कहा कि शादी से पहले सेक्स के लिए लड़की खुद जिम्मेदार है.
मुंबई हाई कोर्ट ने एक 21 साल के लड़के को रिहा करते हुए यह फैसला सुनाया. लड़के पर गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप के बाद रेप का आरोप लगाया था. जस्टिस मृदुला भटकर ने अपने फैसले में कहा कि एक शिक्षित लड़की जो शादी से पहले सेक्स के लिए राजी होती है उस फैसले के लिए वह खुद ही जिम्मेदार है, ना कि उसका ब्वॉयफ्रेंड.
उन्होंने कहा कि जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो आप आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं. ऐसे मामलों में शादी का कोई वादा नहीं होता है, इसलिए यदि ब्रेकअप होता है तो लड़की रेप का आरोप नहीं लगा सकती.
जस्टिस मृदुला भटकर ने कहा कि अब समाज बदल रहा है. पहले जहां शादी से पहले महिलाएं वर्जिन रहती थीं, वह आज की पीढ़ी खुलकर जी रही है और सेक्स पर खुलकर बात भी कर रही है.
वहीं कुछ महिलाएं बदलते समाज को अपना तो रही हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भाग भी रही हैं, क्योंकि यदि कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है और फिर उसके साथ संबंध बनाती तो यह उसका फैसला है. हालांकि यह बात अलग है कि वह अपने ही फैसले पर कायम नहीं रहती है.