शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी-पीटर मुखर्जी और संजीव खन्ना पर हत्या के आरोप तय
शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी और पूर्व पति संजीव खन्ना के खिलाफ मर्डर और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं. जबकि अदालत ने उनके खिलाफ धारा 420 जालसाजी और धारा 468 के तहत दर्ज मामले को रद्द कर दिया है.
January 17, 2017 10:00 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
मुंबई :शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी और पूर्व पति संजीव खन्ना के खिलाफ मर्डर और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं. जबकि अदालत ने उनके खिलाफ धारा 420 जालसाजी और धारा 468 के तहत दर्ज मामले को रद्द कर दिया है.
सीबीआई कोर्ट ने तीनों पर आईपीसी की धारा 120B, 364, 302 और 34 के तहत आरोप तय किए गए हैं. इसके अलावा इंद्राणी और संजीव पर धारा 307 और 120B के आरोप तय किए गए हैं. साथ ही फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के मामले में इंद्राणी पर आईपीसी की धारा 471 और 420 के तहत भी आरोप तय किए गए हैं.
बता दें कि शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई ने अक्टुबर में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में दूसरी चार्जशीट दाखिल की थी. जिसमें साफ कहा गया था कि इंद्राणी मुखर्जी इस वारदात की पूरी जानकारी समय-समय पर पीटर मुखर्जी को देती रही थी. शीना बोरा अपनी मां इंद्राणी की हरकतों को पसंद नहीं करती थी.