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यमुना किनारे बने मिलेनियम बस डिपो को खाली करे दिल्ली सरकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि 4 फ़रवरी तक यमुना किनारे बने मिलेनियम बस डिपो को खाली करे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिलेनियम बस डिपो बाढ़ क्षेत्र में आता है या फिर यमुना रिवर साइड में, ये NGT तय करे.

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  • January 13, 2017 11:33 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि 4 फ़रवरी तक यमुना किनारे बने मिलेनियम बस डिपो को खाली करे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिलेनियम बस डिपो बाढ़ क्षेत्र में आता है या फिर यमुना रिवर साइड में, ये NGT तय करे.
 
कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर मिलेनियम बस डिपो बाढ़ क्षेत्र में आता है तो उसकी मौजूदगी को वैध बनाने के लिए मास्टर प्लान में संशोधन कर सकते है.
 
दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने कोर्ट को बताया कि बस डिपो का कुछ हिस्से को खाली कर दिया गया है लेकिन अभी भी वहां क्लस्टर बस खड़ी होती है जिस पर कोर्ट की तरफ से कहा आपको वहां से बस हटानी होगी.
 
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने डिपो को स्थानांतरित करने को लेकर दिल्ली सरकार कि खिंचाई करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री ने ‘ऑन रिकॉर्ड’ कहा था कि स्थल को खाली कराया जाएगा.
 
 
साल 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान बसों को खड़ा करने के लिए इस डिपो के अस्थायी निर्माण की अनुमति दी गई थी.

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