नई दिल्ली: नर्सरी में दाखिलें को लेकर
दिल्ली सरकार नई गाइडलाइन जारी करने जा रही हैं. जीसके बाद नर्सरी एडमिशन को लेकर चली आ रही स्कूलों की मनमानी पर रोक लग सकती है.
दिल्ली सरकार ने DDA की जमीनों पर चल रहे 298 प्राइवेट स्कूलों के लिए भी नर्सरी
एडमिशन गाइडलाइंस जारी कर रही है. इस सम्बन्ध में एडमिशन क्राइटेरिया में नेबरहुड डिफाइन करने को लेकर उपमुख्यमंत्री
मनीष सिसोदिया ने दो बार
उप-राज्यपाल से चर्चा की. जिसके बाद उनकी सहमति से नेबरहुड का फार्मूला तय किया गया है.
ये 298
स्कूल वो हैं जिन्होंने डीडीए से जमीन प्राप्त करते समय एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किये थे जिसके अनुसार ये नेबरहुड के बच्चों को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते.
हालांकि अब तक नेबरहुड डिफाइन ही नहीं किया गया था. अब अगर किसी स्कूल में 100 सीटें हैं तो 25 % EWS को मिलेगी. जिसके बाद बची 75 सीटों में स्कूल सबसे पहले 1 किमी तक के रेंज के बच्चों को एडमिशन देगा.
अगर उसके बाद भी सीटें बचती है तो स्कूल पहले 1 से 3 किमी और उसके बाद 3 से 6 किमी की रेंज में रहने वाले बच्चों को एडमिशन देगा. फिर भी सीटें बच जाती हैं तो 6 KM रेंज के बाहर के बच्चों को भी स्कूल एडमिशन देंगे.
इससे संबंधित फाइल 23 दिसंबर, 2016 को उप-राज्यपाल ऑफिस में भेज दी गई थी. अब ये स्कूल एडमिशन को लेकर कोई मनमानी नहीं कर पाएंगे और इससे पूरे एडमिशन में पारदर्शिता आ जाएगी. हालांकि डीडीए लैंड में बने स्कूल मैनेजमेंट कोटा जारी रखने के लिये कोर्ट के फ़ैसले का भी इंतजार करेंगे.