चेन्नई. मद्रास हाईकोर्ट ने एक अनूठे फैसले में रेप के आरोपी व्यक्ति को पीड़िता से समझौते करने के लिए जमानत दी है. रेप की शिकार पीड़िता के माता-पिता नहीं हैं और वह रेप के बाद एक बच्चे की मां बन चुकी है. जज ने आरोपी वी. मोहन को जमानत दी है ताकि वह पीड़िता के साथ समझौते की प्रक्रिया में शामिल हो सके. साथ ही जस्टिस डी. देवदास ने मोहन से कहा है कि वह पीड़िता के नाम पर 1 लाख रुपए की एफडी भी करवाए.
चेन्नई. मद्रास हाईकोर्ट ने एक अनूठे फैसले में रेप के आरोपी व्यक्ति को पीड़िता से समझौते करने के लिए जमानत दी है. रेप की शिकार पीड़िता के माता-पिता नहीं हैं और वह रेप के बाद एक बच्चे की मां बन चुकी है. जज ने आरोपी वी. मोहन को जमानत दी है ताकि वह पीड़िता के साथ समझौते की प्रक्रिया में शामिल हो सके. साथ ही जस्टिस डी. देवदास ने मोहन से कहा है कि वह पीड़िता के नाम पर 1 लाख रुपए की एफडी भी करवाए.
रेप के आरोप में कुड्डोलौर की महिला कोर्ट साल 2002 में उसे सात सात की सजा के साथ ही दो लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दे चुकी है. इसके बाद वी. मोहन ने समझौते के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी.
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ‘हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिशें हुई हैं और इसके परिणाम भी अच्छे मिले हैं क्योंकि इसमें किसी की जीत या किसी की हार का सवाल नहीं होता.’ आरोपी को पीड़िता के नाम एक लाख रुपए की एफडी भी करानी होगी ताकि उसको आर्थिक मदद मिल सके.