जोधपुर. बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की दलीलों के बावजूद जोधपुर सेशंस कोर्ट ने रेप के आरोपी आसाराम बापू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. एक दिन पहले ही स्वामी ने कोर्ट के समक्ष दलीलें पेश करते हुए आसाराम के लिए जमानत मांगी, जो यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल में बंद हैं. इससे पहले आसाराम की जमानत याचिका दो बार निचली अदालत में, दो बार हाईकोर्ट में तथा एक बार सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है.
जोधपुर. बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की दलीलों के बावजूद जोधपुर सेशंस कोर्ट ने रेप के आरोपी आसाराम बापू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. एक दिन पहले ही स्वामी ने कोर्ट के समक्ष दलीलें पेश करते हुए आसाराम के लिए जमानत मांगी, जो यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल में बंद हैं. इससे पहले आसाराम की जमानत याचिका दो बार निचली अदालत में, दो बार हाईकोर्ट में तथा एक बार सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है.
आसाराम की वकालत करने वाले स्वामी ने कहा कि यदि जमानत नहीं मिली तो वह हाईकोर्ट जाएंगे. उन्होंने कहा, ‘मैं उनकी जमानत सुनिश्चित करूंगा क्योंकि वह इसके हकदार हैं.’ आपको बता दें कि आसाराम बापू पर जोधपुर के पास मणाई आश्रम में एक नाबालिग लडकी के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया गया था. मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्हें इंदौर से गिरफ्तार किया गया था.