नई दिल्ली : 18 साल पुराने उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सीबीआई और पीड़ितों ने इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. वहीं, पीड़ितों की संस्था ने अंदेशा जताया है कि सुशील और गोपाल अंसल भारत छोड़ कर जा सकते हैं. उनकी मांग है कि जब तक इस मामले में उनकी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक अंसल बंधुओं को विदेश जाने से रोक दिया जाए.
सुनवाई पूरी होने तक नहीं छोड़ सकते देश
अंसल बंधुओं ने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी है कि वे मामले की सुनवाई पूरी होने तक देश से बाहर नहीं जाएंगे. सीबीआई ने अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा है कि कोर्ट में उसे अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका नहीं मिला था इसलिए न्याय नहीं हुआ. इस आधार पर सीबीआई ने मांग की है कि मामले पर दोबारा विचार किया जाए.
बता दें कि पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया था. उद्योगपति अंसल बंधुओं को उस समय बड़ी राहत मिली थी जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में उन्हें तीन महीने के भीतर 30-30 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया था. पीड़ित परिवार इस फैसले से संतुष्ट नहीं था.