इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री परीक्षा के परिणाम को संशोधित करने का आदेश दिया है. अपने आदेश में हाइकोर्ट ने कहा है कि पीसीएस प्री 2016 परीक्षा में पूछे गए चार सवाल हटाए जाएं और एक प्रश्न के दो उत्तर सही मानते हुए परीक्षा के संशोधित परिणाम घोषित कर दिए जाएं.
बता दें कि पीसीएस प्री 2016 के प्रश्नों पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में सुनील सिंह और अन्य की ओर से याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर बहस करने वाले अधिवक्ता आलोक मिश्र ने बताया कि कोर्ट ने परिणाम संशोधन के बाद असफल होने वाले परीक्षार्थियों का आवेदन निरस्त करते हुए सफल हुए उम्मीदवारों की मुख्य परीक्षा फिर से कराने के लिए कहा है.
गठित हुई थी विशेषज्ञ समिति
इन आदेशों का पालन होने तक मुख्य परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी गई है. इससे पहले हाईकोर्ट ने इस मामले पर राय देने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया था. समिति के रिपोर्ट सौंपने के बाद 27 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.
डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी समेत विभिन्न श्रेणी के 633 पदों के लिए पीसीएस 2016 की प्रारंभिक परीक्षा 20 मार्च को आयोजित की गई थी. कुल 436413 आवेदकों में से 250696 परीक्षा में शामिल हुए थे. परीक्षा के परिणाम 27 मई को घोषित किए गए थे. मुख्य परीक्षा 20 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित की गई थी. प्रतियोगी छात्रों की मांग पर सीसैट क्वालिफाइ करने के बाद पीसीएस प्री की यह पहली परीक्षा थी.