मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने मोदी सरकार के स्वच्छता कार्यक्रम में एक कदम और बढ़ाते हुए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को अपराध की श्रेणी में लाने वाले एंटी स्पिटिंग लॉ को लागू करने जा रही है. इसके लिए कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है. अब अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर थूकता हुआ पाया जाता है तो पहली बार उस पर 1000 रुपए का जुर्माना और किसी अस्पताल में एक दिन की समाज सेवा करनी होगी. इसके बाद भी अगर व्यक्ति अपनी आदत नहीं छोड़ता है और दूसरी बार भी पकड़ा जाता है तो इस बार जुर्माना 3000 और तीन दिन तक की समाज सेवा करनी होगी और इसके बाद भी वह थूकता है तो उस व्यक्ति पर 5000 का जुर्माना और 5 दिन की समाज सेवा करनी होगी.
महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कैबिनेट में फैसला लिया गया है इसके लिए एक कमिटी बनाई जाएगी जिसके हैड राज्य के स्वास्थय मंत्री दीपक सांवत होंगे. यह कमिटी एक महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी जिसके बाद इस कानून पर सरकार आगे कदम बढ़ाएगी
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