नई दिल्ली. गुजरात पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद ने एनजीओ को मिले पैसे को अपने लिए खर्च किया है. गुजरात पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर राहुल बी पटेल ने कहा है कि इसकी जांच में तीस्ता और उनके पति जरुरी दस्तावेज मुहैया नहीं कराना चाहते थे.
पुलिस ने कोर्ट में दावा किया है कि उसके पास तीस्ता और उनके पति के खिलाफ सबूत हैं और वह उन दस्तावेजों की जांच करना चाहती है जो उसे मिले हैं. गुजरात पुलिस ने न्यायालय से जांच की अनुमति मांगी है.
बता दें कि गुलबर्ग सोसाइटी के कुछ दंगा पीड़ितों ने शिकायत की थी की तीस्ता और उनके पति ने उनकी मदद का जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया.
पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि उनके एनजीओ को 9.75 करोड़ रुपया दान में मिला था. यह पैसा उन्हें 2002 के गुजरात दंगा पीड़ितों की मदद करने के लिए मिला था. तीस्ता दंपति पर इसमें से 3.85 करोड़ रुपए निजी तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप है.
बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हांलाकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने तीस्ता से कहा था कि वे जांच के लिए जरुरी दस्तावेज मुहैया कराएं.
तीस्ता और उनके पति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी की गुजरात पुलिस उसे परेशान कर रही है और उसकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है.