चंडीगढ़: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विदेशी संपत्ति मामले में लुधियाना की एक अदालत में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह और उनके बेटे पर चार्टशीट दायर की हैं.
अमरिंदर सिंह को आयकर अधिनियम की धारा 277 (सत्यापन में गलत जानकारी देना) और भारतीय दंड संहिता की धारा 176, 177 (गलत जानकारी देना), 193 (हलफनामे में गलत बयान देना) के तहत आरोपी बनाया गया हैं. अमरिंदर ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर उनको झूठे आरोपों में फंसाने का आरोप लगाया.
अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया,’ मैंने अरुण जेटली को चुनौती दी थी कि वह अमृतसर में लोकसभा उपचुनाव लड़ें और अब उन्होंने इस तरह से जवाब उसका दिया है. यह अनुमानित था.’
आयकर विभाग के अनुसार जांच में इस बात का पता चला है कि अमरिंदर सिंह अपने बेटे रणिंदर सिंह के तरफ से विदेश में स्थापित ट्रस्ट और स्वामित्व वाली संपत्तियों के लाभार्थी हैं. आयकर विभाग ने उनके बेटे रणिंदर सिंह को इनकम टैक्स एक्ट की धारा आयकर 276सी के तहत आरोपी बनाया हैं.