नई दिल्ली. 20 नवंबर यानि की रविवार को होने वाली एयरटेल मैराथन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है. रविवार को होने वाले दिल्ली मैराथन पर शहर के प्रदूषित माहौल को देखते हुए रोक लगाने की मांग की गई थी.
याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि- लोग दौड़ लगाने के लिए आजाद हैं. वो दौडें या नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है.
CJI ठाकुर ने कहा कि हर जगह लोग सैर करते हैं या दौडते हैं. यही नहीं कोर्ट ने सवाल भी किया कि- क्या हम लोगों को लोधी गार्डन में सैर करने से रोक सकते हैं? लोगों को दौड़ लगाने का मौलिक अधिकार है.
रविवार को दिल्ली में होने वाले एयरटेल हॉफ मैराथन के खिलाफ कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि दिल्ली में प्रदूषण लेवल बहुत ज्यादा है. इससे दौड़ने वाले लोगों को दिक्कत हो सकती है. इसलिए इस मैराथन पर रोक लगाई जाए.
याचिकार्ता ने बताया था कि शहर में प्रदूषण का लेवल 6.3 MG है. इसके लिए कोई एडवायजरी जारी होनी चाहिए.