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‘समय पर घर न देने वाले बिल्डर हो सकते हैं गिरफ्तार’

ग्राहकों को समय पर फ्लैट न देने वाले बिल्डरों के लिए खतरे की घंटी बज गई है. राष्ट्रीय उभोक्ता आयोग (एनसीसी) ने कहा ​है कि ग्राहकों को समय पर घर या रिफंड न देने वाले बिल्डर या उसके अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा सकता है.

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  • October 13, 2016 8:36 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. ग्राहकों को समय पर फ्लैट न देने वाले बिल्डरों के लिए खतरे की घंटी बज गई है. राष्ट्रीय उभोक्ता आयोग (एनसीसी) ने कहा ​है कि ग्राहकों को समय पर घर या रिफंड न देने वाले बिल्डर या उसके अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा सकता है. 
 
बीसी गुप्ता की अध्यक्षता वाले आयोग ने नितिश्री इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को एक ग्राहकों को समय पर घर नहीं देने को लेकर फटकार लगाई. आयोग ने कहा कि इससे कंपनी के महाप्रबंधक और निदेशक को गिरफ्तार किया जा सकता है. 
 
आयोग ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता आयोग और एनसीसी डिफॉलटर्स की संपत्तियों की कुर्की या न्यायिक मजिस्ट्रेट के तौर पर गिरफ्तारी का आदेश दे सकते हैं. इसके तहत अपराधी को तीन साल तक की सजा हो सकती है. पैसे देने के बावजूद तय समय पर घर न मिलने की समस्या से कई लोग जूझ रहे हैं. इससे परेशान होकर निवेशक बार-बार कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाते रहे हैं. 

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