नोएडा. चर्चित निठारी हत्या कांड के आरोपी सुरेन्द्र कोली को नंदा देवी की हत्या के मामले में सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है. बुधवार को सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में कोली को दोषी करार दिया था.
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गौरतलब है कि बुधवार को गाजियाबाद में सीबीआई कोर्ट ने कोली को दोषी साबित कर दिया था.उसे निठारी कांड से संबंधित पांच मामलों में दोषी करार देते हुए कोर्ट पहले ही फांसी की सजा सुना चुकी है, जिस पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था.
सीबीआई के न्यायाधीश पवन तिवारी ने बुधवार को कोली को नियोक्ता मनिंदर सिंह पंधेर के घर पर काम करने वाली 25 वर्षीय नंदा देवी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था, जो 31 अक्टूबर 2006 से लापता हो गई थी.
कोर्ट ने आनंदा देवी मर्डर केस में सुरेद्र कोली को आईपीसी की धारा 201,302, 365, 511, के तहत दोषी करार दिया गया है. इससे पहले साल 2014 में ही कोली को निठारी कांड में दोषी साबित कर दिया था, जिसमें उसे फांसी की सजा दी गई थी. कोली को मेरठ जेल में 12 सितंबर 2014 को फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन देश की सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी पर रोक लगा दी थी.
गौरतलब है कि वर्ष 2006 में पुलिस को नोएडा में पंधेर के आवास के निकट 19 लोगों की खोपड़ियां और हड्डियां मिली थीं. उसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. तब यह मामला सामने आया था.इसके अलावा निठारी कांड के आरोपी के खिलाफ 16 मामले चल रहे हैं.
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