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Whatsapp को दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, 25 सितम्बर तक का यूजर डेटा हो डिलीट

नई दिल्ली. अब फेसबुक के तहत काम करने वाला व्हाट्सऐप मैसेंजर आपकी जानकारी फेसबुक के साथ साझा नहीं कर पाएगा. इतना ही नहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सऐप को 25 सितम्बर तक का यूजर डेटा भी डिलीट करने को कहा है.
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हाईकोर्ट का कहना है कि 25 सितम्बर से पहले अगर कोई यूजर अपना अकाउंट डिलीट करता है और उसे फेसबुक के साथ साझा नहीं करता है तो कम्पनी को सूचना सर्वर से डीलीट करनी होगी. लेकिन 25 सितंबर के बाद के डेटा को व्हाट्सऐप, फेसबुक के साथ साझा कर सकता है.
यह फैसला हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका के तहत दिया है जिसमें व्हाट्सऐप की शेयरिंग पॉलिसी पर सवाल उठाया गया है.  बता दें कि इससे पहले व्हाट्सऐप ने अपनी नीति में बदलाव कर अपने यूज़र्स का डेटा फेसबुक के साथ शेयर करने की बात कही थी. इसका मकसद यूज़र्स तक सटीक विज्ञापन पहुंचाना था.
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