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रेल को गंदा किया तो लगेगा 5000 रुपए का जुर्माना

नई दिल्ली. स्वच्छता के लिए गंभीर मोदी सरकार के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने रेलवे में सफाई को लेकर नए निर्देश दिए हैं. एनजीटी ने रेलवे पटरियों की साफ-सफाई का आदेश देते हुए इसके किनारे कचरा फेकने वालों पर पांच हजार रुपए जुर्माना लगाने को कहा है.इसके अलावा रेलवे संरक्षित क्षेत्र में पड़ने वाले मकान के आगे अगर कचरा दिखता है, तो उसकी जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी. न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एनजीटी की पीठ ने रेलवे स्टेशनों और रेल लाइन के किनारे गंदगी का मुद्दा उठाने वाली एक याचिका पर सुनवाई के बाद बुधवार को यह आदेश दिया.

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