Advertisement
  • होम
  • राज्य
  • मुस्लिम सैन्यकर्मी की दूसरी पत्नी को भी मिलेगा पेंशन: एएफटी

मुस्लिम सैन्यकर्मी की दूसरी पत्नी को भी मिलेगा पेंशन: एएफटी

आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल (एएफटी) की दिल्ली बेंच ने कहा है कि मुस्लिम सैन्यकर्मी की दूसरी पत्नी भी हेल्थ स्कीम और फैमिली पेंशन की हकदार होगी.

Advertisement
  • August 24, 2016 5:10 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल (एएफटी) की दिल्ली बेंच ने कहा है कि मुस्लिम सैन्यकर्मी की दूसरी पत्नी भी हेल्थ स्कीम और फैमिली पेंशन की हकदार होगी. एएफटी ने कहा है कि अगर कोई मुस्लिम सैन्यकर्मी पहली पत्नी से संबंध बरकरार रखते हुए दूसरी शादी करता है तो उसकी दूसरी पत्नी को भी एक्स सर्विसमैन की पत्नी को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मिलेगा. 
 
इनख़बर से जुड़ें | एंड्रॉएड ऐप्प | फेसबुक | ट्विटर
 
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ले. कर्नल (रिटायर्ड) सरदार अहमद खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए एएफटी ने ये फैसला दिया. एएफटी की नई दिल्ली बेंच ने कहा कि दूसरी पत्नी भी पहली पत्नी की ही तरह याचिकाकर्ता पर आश्रित है. इसलिए उसे भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर के लिए नॉमिनेट किया जाना चाहिए.
 
 याचिकाकर्ता ने मुस्लिम कानून के तहत दूसरी शादी की थी और वो अपनी दूसरी पत्नी का नाम पेंशन और हेल्थ स्कीम की सुविधाओं में जुड़वाना चाहते थे. 
 

Tags

Advertisement