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यूनिटेक बिल्डर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, लौटाने होंगे 15 करोड़

नई दिल्ली. यूनिटेक बिल्डर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने बिल्डर को 15 करोड़ लौटाने के आदेश दिया है. कोर्ट ने कंपनी को 15 करोड़ रजिस्ट्री में जमा करने का आदेश दिया है. यूनिटेक को पांच करोड़ रुपए दो हफ्तों में जमा करने होंगे, जबकि दस करोड़ रुपए सितम्बर लौटाने होंगे.
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गुड़गांव के विस्टा सोसाइटी के ग्राहकों को तय वक्त पर फ्लैट न मिलने पर 38 ग्राहकों ने सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
कोर्ट के इस फैसले से ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है. फैसले के अनुसार जो उन सभी 38 ग्राहकों को उनकी मूल राशि जो उन्होंने यूनिटेक के पास जमा कराए हैं, उन्हें वापस मिलेंगे. इसके साथ ही 38 के अलावा अगर कोई और ग्राहक भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करता है तो उसे भी राहत मिल सकती है.
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