लखनऊ. यूपी के बाराबंकी में मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. कंपनी पर फूड एंड सेफ्टी एक्ट 2006 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. इस एक्ट के तहत एक लाख रूपये का जुर्माना और जेल की सजा सुनाई जा सकती है.
पिछले महीने यूपी खाद्य एवं दवा विभाग ने नेस्ले इंडिया से कहा था कि फरवरी 2014 में बने मैगी नूडल बाजार से वापिस ले लें. इनमें जांच के दौरान स्वाद बढ़ाने के लिए मिलाया जाने वाला रासायनिक यौगिक एमएसजी के साथ लेड की मात्रा मान्य सीमा से अधिक है.
केन्द्र सरकार ने भी मैगी की गुणवत्ता से जुड़े मुद्दे को गंभीरता से लिया है. मैगी के जो सैंपल जांच में मानकों पर खरे नहीं उतरे थे वो बाराबंकी के ही इजी डे स्टोर से खरीदे गए थे.
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