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केंद्र को हिमाचल HC का आदेश, 6 माह के अंदर बनाएं गोहत्या पर कानून

हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा कि गोहत्या रोकने के लिए 6 महिने के अंदर कानून बनाया जाए. रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को हाई कोर्ट के जज राजीव शर्मा और सुरेश्वर ठाकुर की बेंच ने केंद्र सरकार को आदेश जारी किए हैं.

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  • July 30, 2016 7:30 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
शिमला. हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा है कि गोहत्या रोकने के लिए 6 महीने के अंदर कानून बनाया जाए. रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को हाई कोर्ट के जज राजीव शर्मा और सुरेश्वर ठाकुर की बेंच ने केंद्र सरकार को आदेश जारी किए हैं, साथ ही हिमाचल सरकार को भी आदेश दिया है कि किसानों की मदद करने के लिए तीन महीनों के भीतर राज्य कृषि आयोग का गठन किया जाए.
 
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किसानों को पहुंचाएं लाभ
अपने विस्तृत आदेश में कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी वाली केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत लाया जाए, ताकि खेती के साथ-साथ किसानों को भी समुचित लाभ हो सके.
 
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इससे पहले अक्टूबर 2014 में भी हाई कोर्ट की इसी बेंच ने हिमाचल में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे. उसके अलावा हाई कोर्ट ने सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने, उनके लिए गोसदन बनाने और घायल पशुओं के इलाज सहित अन्य कई आदेश दिए थे.

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