नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने अनपरा सोनभद्र पावर प्लांट के लिए आदिवासियों के पुनर्वास के मामले की सुनवाई की. कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को राहत देते हुए उनके खिलाफ अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा अगर जो भी पक्ष इससे प्रभावित है तो वो चाहे हाईकोर्ट जा सकते है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि पॉलिसी के तहत 35 करोड़ रुपये जिन लोगों में बांटे गए हैं उनकी जमीन प्रोजेक्ट के लिए ली गई थी. शुरुआत में ये 519 परिवार थे जिनको मुआवजा दिया गया लेकिन अब ये बढ़कर 3500 परिवार हो गए हैं.
ऐसे में ये संभव नहीं हो पाएगा कि सभी को समान मुआवजा दिया जाए. 2013 में जो नई पॉलिसी बनाई थी उसके मुताबिक जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया उनको देने की योजना चल रही है.