नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि जम्मू-कश्मीर के केस भी देश के दूसरे राज्यों में ट्रांसफर हो सकते हैं. 5 जजों की संविधान पीठ ने यह अहम फैसला सुनाया. अभी तक जम्मू-कश्मीर के लिए यह प्रावधान नहीं था.
संविधान के आर्टिकल 21 के मुताबिक सबको न्याय पाने का अधिकार है. अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर यात्रा करने में असमर्थ है तो वह एक तरह से न्याय पाने से वंचित है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 136 के तहत अधिकार है कि वो सभी को न्याय दिलाए.
वहीं CRPC की धारा 25 के मुताबिक देश के किसी राज्य से कोई केस दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में रनबीर पैनल कोड (RPS) में यह प्रावधान नहीं है. इसलिए केस ट्रांसफर नहीं किए जा सकते.
इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी जिन पर 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया. इस फैसले के बाद अब जम्मू-कश्मीर के केस देश में कहीं भी ट्रांसफर हो सकते हैं.