दादरी. दादरी के बहुचर्चित बीफ मामले में नया मोड़ सामने आया है. अखलाक के परिवार के खिलाफ गो-हत्या कानून के तहत FIR दर्ज कर ली गई है. इसकी जानकारी दादरी पुलिस के अफसर अनुराग सिंह ने दी है उन्होंने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश बाद अखलाक के परिवार के खिलाफ FIR दर्जी कर ली गई है.
फैसले का सीएम अखिलेश ने किया स्वागत
दादरी में पीट-पीटकर हत्या मामले में मोहम्मद अखलाक के परिवार के खिलाफ केस दर्ज करने के अदालत के आदेश पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा वे फैसले का सम्मान करते हैं.
मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और उनकी सरकार इस बात का ख्याल रखेगी की किसी बेगुनाह को सजा न मिले.
बता दें कि बिसाहड़ा गांव के ही एक शख्स ने शिकायत की थी कि गांव में गोहत्या हुई है और जो मांस मिला था वो फोरेंसिक जांच में साबित हो गया कि गोवंश का है. कोर्ट ने इसी मामले में सुनवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है.
7 लोगों के खिलाफ FIR होगा दर्ज
कोर्ट ने परिवार के जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है उनमें अखलाक का भाई – जान मोहम्मद, अखलाक की मां असगरी, अखलाक की पत्नी इकरामन, अखलाक का बेटा- दानिश खान, अखलाक की बेटी –शाहिस्ता और रिश्तेदार सोनी का नाम शामिल है.
गाय का या उसके बछड़े का था मीट
मथुरा की फॉरेंसिक लैब ने मीट की जो जांच रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक अखलाक के घर से मिला मीट या तो किसी गाय का था या उसके बछड़े का. कोर्ट को यह रिपोर्ट अप्रैल में सौंपी गई थी जिसे कोर्ट ने सरकारी वकील की आपत्ति को दरकिनार करते हुए अखलाक हत्याकांड के आरोपियों को मुहैया कराने का आदेश दिया था.
क्या था मामला?
बता दें कि दादरी के बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर 2015 की रात गोहत्या की खबर पर भीड़ ने अखलाक की हत्या कर दी थी. बाद में अखलाक के परिवार पर की शिकायत पर 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. हालांकि पुलिस जांच में एक आरोपी को निर्दोष पाया था. मामले में कुल 18 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है. 17 आरोपी जेल में है, जबकि एक नाबालिग को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है.