मुंबई. बीजेपी के चुनाव चिन्ह ‘कमल’ पर संकट के काले बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कमल के निशान को वापस लेने के लिए मुंबई हाईकोर्ट (बॉम्बे हाईकोर्ट) में एक जनहित याचिका दायर की गई है.
याचिका में कहा गया है कि कमल राष्ट्रीय पुष्प है. ऐसे में कोई पार्टी इसे अपने चुनाव चिन्ह के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती है. याचिका में बीजेपी पर अपने फायदे के लिए कमल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है.
याचिका में सिफारिश की गई है कि अदालत चुनाव आयोग को बीजेपी से कमल चिन्ह वापस लेने का आदेश दे. याचिका के मुताबिक बीजेपी ने (अनुचित उपयोग की रोकथाम) एक्ट 1950 का उल्लंघन किया है.