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टॉपर्स घोटाला: नाबालिग रूबी को राहत, जुवेनाइल बोर्ड करेगा सुनवाई

विवादित बिहार बोर्ड इंटर टॉपर रूबी रॉय को एक निचली अदालत ने नाबालिग करार करते हुए जेल ना भेजे जाने का निर्णय दिया है. जानकारी के अनुसार अब यह मुकदमा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत चलेगा. मामले की सुनवाई के दौरान रूबी के वकील यह सिद्ध करने में सफल हो गए कि वह नाबालिग है.

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  • July 4, 2016 11:15 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
पटना. विवादित बिहार बोर्ड इंटर टॉपर रूबी रॉय को एक निचली अदालत ने नाबालिग करार दिया है. जानकारी के अनुसार अब यह मुकदमा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत चलेगा.
 
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मामले की सुनवाई के दौरान रूबी के वकील यह सिद्ध करने में सफल हो गए कि वह नाबालिग है. इस बीच रूबी को बेऊर जेल से शिफ्ट कर दिया गया है और उसे आगे जेल नहीं भेजी जाएगा.
 
रूबी के वकील ने बिहार पुलिस की गठित एसआईटी पर भी कारवाई करने की मांग की है. बीते दिनों रूबी को फिर से एग्जाम देने के लिए कोर्ट ने कई बार नोटिस जारी किया था मगर वह परीक्षा देने नहीं पहुंची.
 
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जिसके बाद बिहार पुलिस ने री एग्जाम देने पहुंची रूबी को एग्जाम के बाद गिरफ्तार किया गया. साथ ही अन्य चार टॉपरों के खिलाफ भी पटना कोर्ट ने वारंट जारी किया था.
 

 

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