कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता व उद्योगपति नवीन जिंदल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा तथा अन्य आठ को जमानत दे दी. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर ने आरोपियों को जमानत दी और उन्हें एक लाख रुपये का निजी बांड तथा इतनी ही राशि का मुचलका जमा कराने के निर्देश दिए.
नई दिल्ली. कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता व उद्योगपति नवीन जिंदल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा तथा अन्य आठ को जमानत दे दी. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर ने आरोपियों को जमानत दी और उन्हें एक लाख रुपये का निजी बांड तथा इतनी ही राशि का मुचलका जमा कराने के निर्देश दिए.
अदालत ने उन्हें अनुमति के बगैर देश छोड़कर कहीं नहीं जाने के निर्देश दिए हैं. जिंदल और कोड़ा के अतिरिक्त इस मामले में जिन अन्य लोगों को जमानत दी गई है, उनमें पूर्व केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव तथा पूर्व केंद्रीय कोयला सचिव एचसी गुप्ता भी शामिल हैं. सीबीआई ने जिंदल, कोड़ा, राव, गुप्ता तथा छह अन्य ज्ञान स्वरूप गर्ग, सुरेश सिंघल, राजीव जैन, गिरीश कुमार जुनेजा, आर.के. सर्राफ तथा के. रामकृष्णा के खिलाफ 29 अप्रैल को आरोप-पत्र दाखिल किया था.
IANS