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आतंकवाद के आरोपों से बरी हुए नक्सली नेता कोबाड गांधी

नक्सली नेता कोबाड गांधी को राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने आतंक से जुड़े आरोपों से बरी कर दिया है. अदालत ने कोबाड को जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी ठहराया है. कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जितनी सजा सुनाई है वह उतनी सजा पहले ही जेल में रहते हुए काट चुके हैं. बता दें कि कोबाड सितंबर साल 2009 से जेल में बंद हैं.

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  • June 11, 2016 10:18 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. नक्सली नेता कोबाड गांधी को राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने आतंक से जुड़े आरोपों से बरी कर दिया है. अदालत ने कोबाड को जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी ठहराया है. कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जितनी सजा सुनाई है वह उतनी सजा पहले ही जेल में रहते हुए काट चुके हैं. बता दें कि कोबाड सितंबर साल 2009 से जेल में बंद हैं.
 
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अदालत ने उन्हें आतंक के आरोपों से बरी तो कर दिया है, लेकिन वह अभी फिलहाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ देश के विभिन्न भागों में 14 मामले लंबित हैं. पुलिस के मुताबिक प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेटवर्क को दिल्ली में स्थापित करने में कोबाड गांधी शामिल थे. जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तब वह कैंसर का इलाज करा रहे थे.
 
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