नई दिल्ली. कई एनजीओ के बैंक खाते को बंद करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रीनपीस इंडिया की याचिका स्वीकार कर ली है. याचिका स्वीकारते हुए हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय व अन्य भारतीय बैंकों(आईडीबीआई बैंक, यस बैंक और आईसीआईसीआई) को ग्रीनपीस की याचिका पर प्रतिक्रिया देने को कहा है. केस की अगली सुनवाई 26 मई को होगी. याचिका में ग्रीनपीस ने गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फंड के बैंक खातों को बंद करने के फैसले को चुनौती दी है. याचिका में दावा किया गया है कि इन बैंकों को बिना अदालती आदेश के खातों को रोकने का अधिकार नहीं है और बैंक ने अपनी कार्रवाई से विश्वास को तोड़ा है.
ग्रीनपीस के कार्यकारी निदेशक समित आईच ने कहा, ‘हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बैंक खातों को बंद करना एफसीआरए और गृह मंत्रालय के दायरे से बाहर है. हम कोर्ट से गृह मंत्रालय द्वारा जारी मनमाने और असंवैधानिक कार्रवाई को खारिज करने की मांग कर रहे हैं.गृह मंत्रालय संस्था को उसके कोयला खनन, वायु प्रदुषण, कृषि में कीटनाशक के प्रयोग के खिलाफ जारी अभियानों की वजह से दबाने की कोशिश कर रहा है.’
बता दें कि इससे पहले 20 जनवरी 2015 को दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रीनपीस इंडिया के पक्ष में फैसला देते हुए सरकार को ग्रीनपीस इंडिया के खाते में पैसे जमा करने को कहा था, जिसे कोर्ट के अनुसार मनमाने और असंवैधानिक तरीके से जून 2014 में बंद किया गया था. मार्च में कोर्ट ने प्रिया पिल्लई के उपर गृह मंत्रालय द्वारा लगाये गए यात्रा प्रतिबंध को भी हटा दिया था.
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