चंडीगढ़. अरावली की पहाड़ियों में खनन को लेकर हरियाणा सरकार की दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को सुनवाई करेगी. रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने दाखिल याचिका में कहा है कि Ministry of Environment & Forests (MOEF )की रिपोर्ट के मुताबिक खनन हो सकता है, इसलिए अरावली पहाड़ी के 2400 हेक्टेयर इलाके में खनन कि इजाजत मांगी है.
बता दें कि पहले हुए सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा था कि उन अफसरों की लिस्ट याचिकाकर्ता को मुहैया कराए जिन पर अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी है. अरावली पहाड़ियों में खनन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह निर्देश जारी कर रखा है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि वह सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं करेंगे बल्कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कारवाई होगी. कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह उन अधिकारियों की सूची तैयार करें जिन पर अवैध खनन रोकने की जम्मेदारी है. यह लिस्ट याचिकाकर्ता को मुहैया कराई जाए. याचिकाकर्ता इस मामले में आंकलन के बाद कोर्ट को बताए. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टाल दी गई थी.