नई दिल्ली. किसानों की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की अधिग्रहित जमीन लौटने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज की. कोर्ट के फैसले से बिल्डरों को राहत मिली है. इस मामले में किसानों के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा जारी रहेगा. वहीं किसानों का कहना है कि उनसे औद्योगिक इस्तेमाल के नाम पर आपातकालीन क्लॉज लगाकर जमीन ली गई और बाद में जमीन बिल्डरों को सौंप दी गई. इसलिए उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2011 में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को गलत माना था लेकिन इलाके में हो चुके निर्माण को देखते हुए किसानों को जमीन लौटाने का आदेश देने से मना कर दिया था. इस फैसले में हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को किसानों को लगभग 64.7 फीसदी बढ़ा हुआ मुआवजा और 10 फीसदी विकसित भूमि देने का आदेश दिया था.
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