महाराष्ट्र. मुंबई में डांस बार को लेकर महाराष्ट्र विधानपरिषद् ने बिल को मंदूरी दे दी है. इस बिल को मंगलवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा. बिल में कुछ बातों का जिक्र किया गया है. जिसमें लिखा गया है कि बार बालाओं पर पैसे लुटाने और छुने की कोशिश करने वालों पर 50 हजार का जुर्माना लगेगा. इसके साथ ही डांसर की उम्र कम से कम 21 साल होना जरुरी है.
सरकार ने बिल में लिखा कि प्रस्तावित कानून के तहत डांसर और कर्मचारियों का पीएफ अकाउंट होना चाहिए और डांस शाम 6 बजे से 11.30 बजे तक ही चलेगा. डांस बार में हर वक्त तीन महिला सुरक्षाकर्मी तैनात रखने होंगे. ग्राहक औ डांसर पर रोक रहेही. हर डांस बार में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे और 30 दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग रखनी होगी.
डांस बार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को तगड़ा झटका देते हुए आदेश दिया था कि डांस बार के मालिकों को लाइसेंस जारी किए जाएं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि डांस बारों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगेंगे और पुलिस थानों में भी किसी तरह डांस बार की लाइव कवरेज नहीं होगी.
मुंबई डांस बार मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए डांल बार का नजदीकी पुलिस थाना में लाइव फीड देने से डांस बार संचालकों के राइट टू प्राइवेसी अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा. इस फीड से डांस बार में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा भी होगी. अक्सर महिलाएं डांस बार में लोगों के बर्ताव को लेकर शिकायत करती हैं.