बेंगलुरु. कर्नाटक हाई कोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी कर दिया है. करीब 67 करोड़ रुपए के आय से अधिक संपत्ति के 1996 के इस मामले में पिछले साल बेंगलुरु के एक विशेष ट्रायल कोर्ट ने जयललिता को 4 साल की जेल और 100 करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा दी थी. इस फैसले के खिलाफ जयललिता ने कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील की थी.
बेंगलुरु. कर्नाटक हाई कोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी कर दिया है. करीब 67 करोड़ रुपए के आय से अधिक संपत्ति के 1996 के इस मामले में पिछले साल बेंगलुरु के एक विशेष ट्रायल कोर्ट ने जयललिता को 4 साल की जेल और 100 करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा दी थी. इस फैसले के खिलाफ जयललिता ने कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील की थी.
सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जमानत 12 मई को खत्म हो रही है. हाई कोर्ट को इस तारीख से पहले फैसला सुनाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था. 4 साल की सजा के एलान के बाद जयललिता को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था.
यह फैसला काफी अहम है क्योंकि इससे राज्य का राजनीतिक परिदृश्य प्रभावित हो सकता है. राज्य में करीब एक साल बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं.