सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के विवादित जज सीएस करनन को फटकार लगाते हुए कहा है कि उन्हें किसी भी तरह का केस नहीं सौंपा जाए. कोर्ट ने यह निर्देश तब दिए जब जस्टिस करनन ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट में हुए उनके तबादले के खिलाफ वह लड़ेंगे.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के विवादित जज सीएस करनन को फटकार लगाते हुए कहा है कि उन्हें किसी भी तरह का केस नहीं सौंपा जाए. कोर्ट ने यह निर्देश तब दिए जब जस्टिस करनन ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट में हुए उनके तबादले के खिलाफ वह लड़ेंगे.
बता दें कि इस तबादले का आदेश भारत के प्रधान न्यायाधीश केएस ठाकुर की अगुवाई वाले पीठ ने दिया है. करनन का आरोप है कि क्योंकि वह पिछड़ी जाति से हैं इसलिए उनके साथ जातीय स्तर पर भेदभाव किया गया है.
करनन ने मद्रास हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जज, चीफ जस्टिस संजय कौल पर प्रताड़ना, अपमान और केस दर्ज करने की धमकी देने का आरोप लगाया है. इसके बाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने के लिए कहा और जस्टिस करनन का तबादला कर दिया गया.