मोगा बस छेड़छाड़ मामले पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

चंडीगढ़. मोगा बस कांड पर पंजाब-हरियाणा कोर्ट ने स्वत: संज्ञान में लिया है. कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए सोमवार का दिन चुना है. दूसरी तरफ पीड़ित परिवार ने इस मामले पर मुआवजा ठुकराकर उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की मांग को लेकर धरना दिया.

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मोगा बस छेड़छाड़ मामले पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

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  • May 3, 2015 12:32 pm Asia/KolkataIST, Updated 10 years ago

चंडीगढ़. मोगा बस कांड पर पंजाब-हरियाणा कोर्ट ने स्वत: संज्ञान में लिया है. कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए सोमवार का दिन चुना है. दूसरी तरफ पीड़ित परिवार ने इस मामले पर मुआवजा ठुकराकर उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की मांग को लेकर धरना दिया. परिवार ने तब तक लड़की का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है जब तक बस के मालिकान के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जाता और बस सेवा का लाइसेंस रद्द नहीं किया जाता.

मृतक के परिवार ने सिविल अस्पताल के समक्ष धरना दिया, जबकि लड़की का शव निकट के सिंघवाला गांव के मुर्दाघर में रखा हुआ है. पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने अपने परिवार की ओर से संचालित कंपनी ऑर्बिट एविएशन की सभी बसों को सड़कों से हटाने का आदेश दिया और बस ऑपरेशन से जुड़े सभी स्टाफ से एक ‘ओरिएंटेशन कोर्स’ करने के लिए कहा है.

IANS

 

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