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छगन भुजबल को हाईकोर्ट का आदेश, वापस करना होगा गार्डन

मुंबई. मुंबई हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल को झटका दिया है. मामला भुजबल के बांद्रा स्थित मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट को उद्यान के रुप में दी गई जगह को वापस लौटाने का है.
कोर्ट ने मसले पर मुंबई महानगरपालिका ने नोटिस जारी किया था. एमईटी ने इस नोटिस पर स्टे लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया.
रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने यह जरूर कहा कि यदि जगह सौंपने के लिए एमईटी को समय चाहिए तो वह देने को तैयार है. इसलिए अब एमईटी को उद्यान के रुप में मिली जगह वापस करनी पड़ेगी.
मुंबई महानगरपालिका ने खुले जगह को लेकर नई नीति बनाई थी लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर रोक लगा दी है. इसके बाद महानगरपालिका ने 36 लोगों को नोटिस जारी किया है. इसमें से एमईटी एक है.
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