फरीदाबाद. हरियाणा के फरीदाबाद में पर्वतीया कॉलोनी में रहने वाली पॉलीटेक्रीक की एक लड़की ने आगरा में कॉस्मेटिक की दुकान चलाने वाली युवती से शादी कर ली. इस बात की जानकारी जब परिवार वालों को मिली तो पूरा परिवार सदमे में आ गया. वहीं खबर सुनते ही लड़की के पिता बेहोश हो गए.
8 जनवरी से घर से गायब थी लड़की
दरअसल ये लड़की 8 जनवरी से घर से गायब थी. तलाश के दौरान पुलिस को छात्रा के कॉल डिटेल से पता चला कि वह आगरा के देवरी की एक युवती के घर में रह रही है. पुलिस ने जब छात्रा के पिता को बताया कि आपकी बेटी ने आगरा रहने वाली एक लड़की से ही शादी कर ली है तो पिता तुरंत बेहोश हो गए.
साथ रहने से नहीं रोका जा सकता- पुलिस
ये दोनों लड़की दो दिन पहले फरीदाबाद पहुंची और एसडीएम-थानेदार के सामने उपस्थित होकर शादी का एफिडेविड सौंपा. पुलिस का कहना है कि कानून समलैंगिक शादी का प्रावधान फिलहाल नहीं है, लेकिन दोनों लड़कियां बालिग है इसलिए उन्हें साथ रहने से नहीं रोका जा सकता. इस मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर धारा 377 पर बहस शुरू हो गई है.
क्या है धारा 377
आईपीसी की धारा 377 के अनुसार यदि कोई वयस्क स्वेच्छा से किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित करता है तो वह आजीवन कारावास या 10 साल और जुर्माने से भी दंडित हो सकता है.
धारा 377 को खत्म करने की मांग
आईपीसी की इस धारा से संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के उल्लंघन और मौलिक अधिकारों के हनन का हवाला देते हुए समलैंगिकता की पैरोकारी करने वाले नाज फाउंडेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसे खत्म कने की मांग की थी. जिसे 2 जुलाई 2009 को दिल्ली हाईकोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था हाईकोर्ट का फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को अवैध ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2013 को कहा कि आइपीसी की धारा 377 को हटाने का अधिकार संसद के पास है और जब तक यह लागू है तब तक इसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता है.