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सड़कों पर ही नहीं, पार्किंग में भी लागू होगा ऑड-इवन का फॉर्मूला

नई दिल्ली. 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ऑड-इवन फॉर्मूला पर अमल के दौरान रूल तोड़ने वाले को सड़कों के साथ-साथ पार्किंग में भी जगह नहीं मिलेगी. सरकार ने पार्किंग मैनेज करने वाली एजेंसियों को आदेश दिया है कि उन्हीं गाड़ियों को पार्किंग दी जाए जिनके लिए वो दिन है.
दिल्ली सरकार ने डीडीए, एनडीएमसी, नॉर्थ एमसीडी, साउथ एमसीडी, ईस्ट एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीएमआरसी, दिल्ली कैंट समेत तमाम ऐसे विभागों या एजेंसियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है जो अपने क्षेत्र में कार पार्किंग चलाती हैं.
सरकार ने आदेश दिया है कि जिस दिन ऑड नंबर गाड़ियों के चलने की बारी हो, उस दिन किसी इवन नंबर गाड़ी को पार्किंग नहीं करने दी जाए और जिस दिन इवन नंबर की बारी हो, उस दिन ऑड नंबर को पार्किंग न दी जाए.
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