बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला किया है कि गवर्नर और चीफ जस्टिस को छोड़ कर किसी भी वीवीआईपी गाड़ी में सायरन नहीं बजेगा. सीएम नीतीश के इस फैसले में एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी छूट दी गई है.
पटना. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला किया है कि गवर्नर और चीफ जस्टिस को छोड़ कर किसी भी वीवीआईपी गाड़ी में सायरन नहीं बजेगा.
सीएम नीतीश के इस फैसले में एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी छूट दी गई है. जबकि खुद सीएम और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को इस फैसले पर अमल करना होगा.
बता दें कि पिछले कुछ समय से प्रदेश में अपराधिक वारदातों में वीवीआईपी सायरन और लाल बत्ती के दुरूपयोग की घटना सामने आई थी. जिसके बाद सीएम नीतीश ने यह फैसला लिया है.