नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के तहत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 15 दिसंबर से अब तक करीब 10 दिन में 11017 लोंगों का ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए जब्त कर लिया है. ये लोग तीन महीने तक गाड़ी चलाने का कानूनी हक खो चुके हैं.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर मुक्तेश चंदर ने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के आदेश के मुताबिक ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले 11017 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया गया है. चंदर ने बताया कि ये लोग 3 महीने तक गाड़ी नहीं चला पाएंगे.
चंदर ने लोगों से ट्रैफिक के सारे नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि ये खुद उनके हित में है और उनके अलावा सड़क पर पैदल या गाड़ी से चल रहे बाकी सारे लोगों के भी हित में है.