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कश्मीर: कोर्ट ने गैंगरेप के 4 दोषियों को फांसी सुनाई

श्रीनगर. जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक निचली अदालत ने चार लोगों को मौत की सजा सुनाई है. चारों को साल 2007 में 13 वर्षीय एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था. कुपवाड़ा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुहम्मद इब्राहिम वानी ने शुक्रवार […]

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  • April 24, 2015 1:09 pm Asia/KolkataIST, Updated 10 years ago

श्रीनगर. जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक निचली अदालत ने चार लोगों को मौत की सजा सुनाई है. चारों को साल 2007 में 13 वर्षीय एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था. कुपवाड़ा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुहम्मद इब्राहिम वानी ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. उन्होंने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सजा सुनाई.

कुपवाड़ा के बाटपोरा लैंगेत में 20 जुलाई, 2007 को एक बाग में तबिंदा गनी मृत पाई गई थीं. आठवीं कक्षा की छात्रा तबिंदा का शव पाया गया था, जिसका गला रेता हुआ था. चिकित्सा रपट में यह खुलासा हुआ कि हत्या से पहले लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था. दोषियों में कुपवाड़ा के लंगाते का सादिक मीर तथा अजहर मीर, पश्चिम बंगाल का जहांगीर अंसारी तथा राजस्थान का सुरेश कुमार शामिल है. 

पीड़िता के परिजन व नागरिक समाज ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है. दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग को लेकर इस घटना पर कश्मीर में व्यापक तौर पर प्रदर्शन हुआ था. 

IANS

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