निर्भया गैंगरेप के नाबालिग दोषी को रिहा न करें : महिला आयोग

दिल्ली महिला आयोग ने रविवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से अनुरोध किया कि निर्भया गैंगरेप मामले के दोषी किशोर को रिहा नहीं किया जाना चाहिए. डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दोषी किशोर की रिहाई के खिलाफ शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने का निश्चय किया है.

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निर्भया गैंगरेप के नाबालिग दोषी को रिहा न करें : महिला आयोग

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  • December 20, 2015 12:50 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. दिल्ली महिला आयोग ने रविवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से अनुरोध किया कि निर्भया गैंगरेप मामले के दोषी किशोर को रिहा नहीं किया जाना चाहिए. डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दोषी किशोर की रिहाई के खिलाफ शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने का निश्चय किया है.
 
मालीवाल ने जुवेनाइल बोर्ड को लिखा है, “दिल्ली महिला आयोग ने कल (शनिवार) रात माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी किशोर की रिहाई को चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई सोमवार को करेगा.” दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा था कि दोषी किशोर को सुधार गृह में अब अधिक समय तक रखा नहीं जा सकता है.
 
मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने कहा कि दोषी, घटना के समय किशोर था, और उसे 20 दिसंबर के बाद सुधार गृह में नहीं रखा जा सकता.

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