कोलकत्ता. सुर्खियों में रहे पार्क स्ट्रीट गैंगरेप मामले पर कोर्ट ने को फैसला सुनाया है जिसमें तीन आरोपी रूमन खान, नसीर खान और सुमित बजाज को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है साथ ही सभी पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगया गया है. जानकारी के अनुसार गैंगरेप का मुख्य आरोपी और एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है. वहीं, गैंगरेप पीड़िता की नौ महीने पहले मौत हो चुकी है.
पांच फरवरी 2012 को पॉश पार्क स्ट्रीट इलाके में स्थित एक नाइट क्लब के सामने से जब इस महिला को अगवा कर इसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया तो उसकी उम्र 40 वर्ष थी. पूरे घटनाक्रम के बाद आरोपियों ने उसे नाइट क्लब से करीब दो किलोमीटर दूर फेंक दिया था.
अदालत के बाहर महिला की बहन ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, न्याय हुआ है और हम बहुत खुश हैं. यह उसके और उसके परिवार के लिए मुश्किल वक्त रहा.’’
इस घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व कोलकत्ता के पूर्व पुलिस आयुक्त रंजीत पचनंदा के बयान के बाद राज्य की राजनीति ने तूल पकड़ लिया था. ममता बनर्जी ने घटना का एक काल्पनिक वाक्या बताया था जिसके बाद राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया गया. दबाव में आकर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था.