नई दिल्ली. नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए गंगा नदी में कहीं भी प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है. यह बैन एक फरवरी से लागू होगी और जो भी नियम तोड़ेगा उनपर 5 से 20 हजार तक का जुर्माना लगेगा.
एनजीटी ने ये भी कहा है कि अगर कोई इंडस्ट्री बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं करेगी तो बोर्ड उसको नोटिस देकर बंद करने की कार्रवाई करेगा. गंगा में होटल, आश्रम और धर्मशाला से गंदा पानी बगैर ट्रीटमेंट नहीं डाला जाएगा.
अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 5000 प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा. वहीं नदी किनारे बने अस्पताल अगर बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं उनपर 20,000 तक का जुर्माना लगेगा.