नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने आज धोखाधड़ी के एक मामले में आरोप तय करने के बाद कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और हथियारों के सौदागर अभिषेक वर्मा के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही शुरू कर दी. मामला साल 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को फर्जी पत्र लिखने से संबंधित है.
सीबीआई जज अंजू बजाज चांदना ने टाइटलर और वर्मा के खिलाफ 420 (धोखाधड़ी), 471 (फर्जीवाड़े से या बेईमानी से किसी फर्जी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक रिकार्ड को असली के रूप में इस्तेमाल करने) और 120 बी (आपराधिक साजिश) सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय करने के बाद टाइटलर और वर्मा के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही शुरू कर दी.
अदालत ने भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के एक प्रावधान के तहत भी आरोप तय किए.
दोनों आरोपियों पर अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद, दोनों ने कहा कि वे दोषी नहीं हैं और मुकदमे का सामना करेंगे, जिसके बाद जज ने मामले में अभियोजन की गवाही दर्ज करने के लिए मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.